सेंट्रल मोटर एक्ट के मुकाबले आधी हो सकती है जुर्माने की राशि; मंत्री बोले- प्रक्रिया शुरू कर दी है

सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद नए प्रावधान 9 सितंबर से लागू हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इन्हें अभी तक लागू नहीं किए हैं। प्रदेश के नियम न बनने के कारण केंद्र के प्रावधान कोर्ट के मार्फत लागू हो रहे हैं।  दरअसल, परिवहन विभाग प्रदेश में जुर्माने की राशि में कमी लाने अपने नियम जारी करेगा। नियम लागू होने के बाद हेलमेट न लगाने से लेकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने सहित सभी तरह के जुर्माने में करीब आधा जुर्माना तय कर दिया जाएगा।


परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि आम लोगों की मांग पर जुर्माने की राशि में कमी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। इनके एक महीने बाद लागू होने की संभावना है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बी. मधु कुमार का कहना है कि राज्य सरकार जो नियम बनाएगी, विभाग उन्हें लागू कर देगा।


आम लोगों के हिसाब से हो जुर्माना... पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एनके त्रिपाठी के मुताबिक राज्य सरकार को आम लोगों के हिसाब से जुर्माने की राशि तय करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि राशि काफी इतनी कम हो जाए कि जुर्माना, दंड की तरह न लगे। इसलिए समन्वय बनाकर राशि तय की जाए।